UIDAI ने टेलीकॉम कंपनियों से कहा- कैसे खत्म करेंगे eKYC के लिए आधार, बताएं प्लान
पिछले हफ्ते सुप्रीम कोर्ट ने आधार ऐक्ट की धारा 57 को खत्म कर दिया था जिसके तहत टेलीकॉम कंपनियां द्वारा 12 डिजिट वाली आईडी आधारित ई-केवाईसी करना जरूरी होता था.from Latest News मोबाइल-टेक News18 हिंदी https://ift.tt/2y1S4VV
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